उत्तराखंड में ध्वनि प्रदूषण पर ₹5000 का पहला चालान
देहरादून नगर निगम ने ध्वनि प्रदूषण पर उत्तराखंड में ₹5000 का पहला चालान किया है अफसरों का दावा है कि नगर निगम ध्वनि प्रदूषण को लेकर बायलॉज बनाने के साथ इस तरह की कार्रवाई करने वाला प्रदेश का पहला निकाय है कुछ समय पूर्व चकराता रोड स्थित एक मसाला चक्की के संचालक की शिकायत मिली थी स्थानीय लोगों की आपत्ति थी कि मसाला चक्की में ध्वनि के मानकों से ज्यादा शोर हो रहा है इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मौके पर जांच की और मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने संचालक का चालान कर दिया अपीलीय अधिकारी नगर आयुक्त गौरव कुमार ने मसाला चक्की के संचालक को ₹5000 जमाने के तौर पर जमा करने का आदेश जारी किया।
शहर को 4 जोन में इस तरह बांटा गया
शांत क्षेत्र-जिला न्यायालय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, आईएमए, एफआरआई, एनआईवीएच का न्यूनतम 100 मीटर परिक्षेत्र
आवासीय जोन- आवासीय कॉलोनी, अपार्टमेंट, सरकारी आवासीय कॉलोनी, ग्रुप हाउसिंग आदि
वाणिज्यिक जोन- पलटन बाजार संग विभिन्न बाजार क्षेत्र
औद्योगिक जोन- उद्योग विभाग, एमडीडीए, सिडकुल एवं औद्योगिक इकाइयां
यूं लगेगा जुर्माना
व्यक्तिगत श्रेणी में 1000 से 5000, धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव एवं मनोरंजन कार्यक्रमों के संचालन श्रेणी में 5000 से 15000, होटल पब, भोजनालय, बैंक्वेट हॉल आदि की श्रेणी में 1000 से 20000, औद्योगिक इकाई एवं खनन कार्य श्रेणी में 20000 से 40000 जुर्माना लगेगा।
निर्धारण: देहरादून में यह होंगे ध्वनि के मानक
शांत घोषित क्षेत्रों में दिन के समय पचास, रात के समय चालीस, आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 और रात को 45, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन के समय 65 और रात को 55, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 और रात को 79 डेसिबल का मानक तय किया गया है दिन का समय सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक और रात का समय 10 बजे से सुबह 8 बजे तक माना जाएगा।