निर्माण कार्य करने की कॉर्बेट पार्क में लगी रोक सुप्रीम कोर्ट से हटी
विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ ही राजाजी नेशनल पार्क के साथ ही छह संघरक्षित क्षेत्रों में निर्माण कार्य किये जाने की रोक को कुछ शर्तों के साथ हटा दिया है,जिससे अब पार्क के अंदर की लंबित कार्य हो सकेंगे। आपको बता कि कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के पाखरो में हुए अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए टाइगर सफारी के लिए अवैध कटान व अवैध निर्माण के साथ ही हर स्तर पर नियमों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) ने संज्ञान लेते हुए सीईसी ने प्रकरण से जुड़े विविध पहलुओं की पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी,जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी।जिस पर उत्तरंखण्ड वन विभाग के अनुरोध के बाद 45 कार्यों में अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी है।अब कॉर्बेट प्रशासन लंबित पड़े महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को करा सकता है।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानों में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। यह आदेश इसी वर्ष आठ फरवरी को जारी हुआ था। इस बीच राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने इस आदेश के क्रम में सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से यह जानकारी देने का अनुरोध किया कि जो कार्य पहले से स्वीकृत हैं,जो वन्यजीव अभायारंडय के लिए जरूरी थी। वही सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के अनुसार कार्य करने की अनुमति दे दी है। इस पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार कई लंबित कार्य जो वन्यजीवों और वनों के लिए महत्वपूर्ण है वह अब किए जा सकेंगे। वहीं अब ढिकाला, कांडा, फिका, तुनुचौकी, फुलई, ढेला, मलानी पूर्वी, सेंधीखाल, सालखेत, गूजरसोत, टूना चौकी मोटासाल में जलापूर्ति, सावल्दे उत्तरी में हाथी रोधी ट्रेंच, रिंगोडा, धनगढ़ी व कालागढ़ में सोलर फेंसिंग, कालागढ़ में हाथी रोधी दीवार, बारवाली, रामजीवाला में सोलर पंप और सिलधारी, चोरपानी, फाटो व पटेरपानी में वॉच टावर हाथी सुरक्षा दीवार आदि कार्य किये जा सकेंगे