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देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने किया मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव  को पत्र प्रेषित

देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल द्वारा एक शिकायती पत्र  मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव  को प्रेषित किया गया जिसमें आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा द्वारा जो नियम विरुद्ध भ्रष्ट आचरण कर निर्णय लिए जा  रहे हैं जो की गलत है
(1)  मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(1बी ) में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी प्रावधान के संबंध में एरिया/ क्षेत्र जिसे राज्य सरकार उस प्रावधान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक राजपत्र  में अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित  कर सकती है

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परन्तु आरटीओ सुनील शर्मा द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों एवं एक्ट के विपरीत स्वयं में ही घंटाघर क्षेत्र / एरिया के अंतर्गत डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र में  बिना राज्य सरकार की अधिसूचना के कमर्शियल वाहनों के संचालन के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
(2) यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि मोटरयान अधिनियम की धारा 67(3) के अनुसार केवल राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है कि लोकहित में वह लाइसेंस/ परमिटों के संचालन का घटाने वा बढ़ाने का अधिकार रखती है तथा अन्य कोई भी शर्तें किसी भी किस्म की  परमिटों पर संचालित वाहनों के लिए बिना राज्य सरकार की अनुमति आरटीओ देहरादून को कोई अधिकार शर्तें लगाने के लिए प्राप्त नहीं है और मार्गों पर परमिटों के साथ वाहनों के संचालन में कोई नियम विरूद्ध हस्तक्षेप करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है।
इसलिए हमारे द्वारा कहा गया है की मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(1बी ) एवं 67 (3) के अनुसार राज्य सरकारों के अधिकारों का दुरुपयोग कर राज्य सरकार की जगह आरटीओ सुनील शर्मा स्वयं में फैसले कर रहे हैं आरटीओ सुनील शर्मा की जांच कराकर दण्डित किये जाये

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